सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला और तालुका अदालतों में महिला वकीलों के लिए बार रूम, वॉशरूम और अन्य बुनियादी सुविधाएं बनाने के लिए फंड आवंटित करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची, न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने यह निर्देश महिला वकीलों के एक समूह की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किए। पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर के लिए तय की है।
सुप्रीम कोर्ट: CJI बोले- महिला वकीलों के बार रूम का फंड जारी करे सरकार; 14 राज्य रिटायरमेंट एज 62 करने पर सहमत

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