महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के कनेक्टिंग लिंक खंड पर स्थायी यातायात प्रतिबंधों की घोषणा की है। 1 नवंबर से सभी मालवाहक वाहनों को इस मार्ग का उपयोग करने से रोक दिया गया है। इसमें छोटे वाणिज्यिक वाहन, पिकअप वैन और टाटा ऐस जैसे वाहन भी शामिल हैं। ज्वलनशील, विस्फोटक या खतरनाक सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर भी रोक रहेगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) प्रवीण सालुंखे की अधिसूचना के अनुसार, यह यात्रियों की सुरक्षा और सुरंगों की डिजाइन के लिए है। निजी कारें, जीप, अन्य हल्के मोटर वाहन और यात्री बसें इस कनेक्टिंग लिंक का उपयोग कर सकेंगी। प्रतिबंधित वाहनों को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मूल मार्ग का उपयोग करना होगा। निजी कारों के लिए अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा और यात्री बसों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये प्रतिबंध 1 नवंबर से लागू होकर अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
महाराष्ट्र डायरी: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 1 नवंबर से मालवाहक वाहन प्रतिबंधित; जबरन कर्ज वसूली पर सरकार सख्त

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