सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि शादी पूरी तरह टूट जाने के आधार पर किसी विदेशी अदालत से दिया गया तलाक का फैसला कानूनी नहीं है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए की। इस व्यक्ति ने अपने खिलाफ दर्ज दूसरी शादी करने और आपराधिक साजिश के मामले को रद्द करने का आग्रह किया था।
ब्रिटेन में तलाक, फिर दूसरी शादी: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की व्यक्ति की याचिका; जानें क्यों नहीं मिली राहत?

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