विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम नहीं है, उन्हें चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद अब नाम नहीं मिलने पर भी व्यक्ति फॉर्म-6 भर सकता है। इसके लिए उसे पहली बार मतदाता बनने वाला आवेदक नहीं माना जाएगा। आयोग ने यह भी साफ किया है कि केवल इस वजह से किसी मतदाता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी कि उसका नाम पहले सूची में था और उसने एसआईआर के दौरान फॉर्म-6 जमा किया है। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस स्पष्टीकरण का प्रचार करने का निर्देश दिया है।
पहले से वोटर, फिर भी ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं?: चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 को लेकर दूर किया सारा भ्रम, जानें सबकुछ

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