वंदे मातरम के छह अंतरों को गाने या बजाने की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मामला गृह मंत्रालय के 28 जनवरी और 9 जुलाई 2026 के आदेशों से जुड़ा है, जिनमें निर्धारित अवसरों पर राष्ट्रगीत के छह अंतरों वाले संस्करण को गाने या बजाने का प्रावधान किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस व्यवस्था से धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों पर असर पड़ सकता है। हालांकि, अदालत ने अभी इन आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।
वंदे मातरम: सभी छह अंतरे गाने की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब; क्या है पूरा विवाद?

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