सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा कि अगर 100 फीसदी इथेनॉल से चलने वाले वाहनों को अनुमति दी गई है, तो उनके लिए ईंधन की आपूर्ति कैसे की जाएगी? अदालत ने इथेनॉल आवंटन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह सवाल पूछा। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने हालिया मीडिया रिपोर्टों का जिक्र करते हुए कहा, "परसों हमने कुछ अखबारों में खबरें देखीं, जिनमें कहा गया है कि 100 फीसदी इथेनॉल से चलने वाले वाहनों को अनुमति दी गई है।"
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा: अगर 100% इथेनॉल से चलने वाले वाहनों को अनुमति देते हैं, तो आपूर्ति कैसे की जाएगी?

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