तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को मीडिया ट्रायल के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट को उनकी याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया है। बनर्जी ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियां उनके खिलाफ चल रही जांच से जुड़ी जानकारियां चुनिंदा मीडिया संस्थानों को दे रही हैं। इससे उनकी छवि खराब हो रही है। साथ ही, चल रही जांच भी प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करे और अंतरिम राहत देने के अनुरोध पर विचार करे।
सुप्रीम कोर्ट: मीडिया ट्रायल पर अभिषेक बनर्जी को राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट को याचिका पर विचार करने का निर्देश

सुझाई गई
सामान्य
एक्सप्लेनर: राम-कृष्ण की तुलना पर क्यों घिरे धीरेंद्र शास्त्री, पहले किन बयानों पर मचा बवाल और कब मांगी माफी?
स्पोर्ट्स
यूथ ओलिंपिक- जूडो में भारत को सिल्वर मेडल: 17 साल की खुशबू ने 63KG कैटेगरी में पदक जीता; फाइनल में जर्मनी की खिलाड़ी से हारीं
सामान्य
