सुप्रीम कोर्ट: जलाशय की जमीन पर पट्टा रद्द करने का फैसला कायम; 20 फ्लैट मालिकों को वैकल्पिक जमीन देगा तमिलनाडु

सुप्रीम कोर्ट:                                   जलाशय की जमीन पर पट्टा रद्द करने का फैसला कायम; 20 फ्लैट मालिकों को वैकल्पिक जमीन देगा तमिलनाडु

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में सरकारी जलाशय की जमीन पर जारी ‘रैयतवारी पट्टे’ को रद्द करने का फैसला बरकरार रखा है। हालांकि, न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने 20 फ्लैट मालिकों को राहत देते हुए राज्य सरकार को वैकल्पिक जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि फ्लैट मालिकों ने सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर जमीन को वैध समझा था। इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना मकानों को गिराने से परिवारों को गंभीर आर्थिक नुकसान हो सकता है।

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