सीएपीएफ में कैसे आए 61 आईपीएस?: बिना कैडर रिव्यू के रिटायर हुए 400 अफसर, अन्य 400 सेवानिवृत्ति के लिए तैयार

सीएपीएफ में कैसे आए 61 आईपीएस?:                                   बिना कैडर रिव्यू के रिटायर हुए 400 अफसर, अन्य 400 सेवानिवृत्ति के लिए तैयार

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की विशेष पीठ ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों 'सीएपीएफ' के कैडर अफसरों से जुड़े मामलों की सुनवाई की। इस दौरान सामने आया है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 400 कैडर अफसर बिना कैडर रिव्यू के ही रिटायर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद अभी तक इन बलों में कैडर रिव्यू नहीं हो सका। नतीजा, अब अन्य 400 कैडर अफसर, सेवानिवृत्ति की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। कैडर अफसरों के अधिवक्ता ने यह बात उठाई कि 23 मई 2025 का सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला, जिसमें कैडर अफसरों के हितों को लेकर कई अहम बातें शामिल थीं, उसे लागू करने में 'अधिनियम एक ढाल कैसे बन सकता है'। यहां 'सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) अधिनियम 2026' की बात हो रही है, जिसे सरकार ने पिछले सप्ताह ही अधिसूचित किया है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला तय अवधि में लागू करना चाहिए था।

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