सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने या अहम तथ्य छिपाने पर आम नागरिक भी उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी शिकायतों के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी की जरूरत नहीं।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: चुनावी हलफनामे में झूठ पर अब जनता करेगी केस, क्या नेताओं की बढ़ेगी मुश्किलें?

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