सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की कैडर समीक्षा पर दिए गए अपने पुराने निर्देश का पालन नहीं किया है। कोर्ट ने कैडर समीक्षा समिति को 30 नवंबर तक मंजूरी के लिए प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया है।
सीएपीएफ में आईपीएस की तैनाती: केंद्र ने प्रतिनियुक्ति घटाने के बजाय बढ़ाई; सुप्रीम कोर्ट ने मांगा ब्योरा

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