केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सरकारी प्रतिभूतियों से मिलने वाले ब्याज और पूंजीगत लाभ पर आयकर छूट का दावा करने वालों के लिए रिपोर्टिंग के नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत आयकर नियम, 2026 में फॉर्म 173 A शामिल किया गया है। अब छूट का दावा करने वाले पात्र करदाताओं को इस फॉर्म में अपने निवेश और उससे होने वाली कमाई का पूरा ब्योरा देना होगा।
सरकारी बॉन्ड से कमाई पर टैक्स छूट चाहिए?: सीबीडीटी ने पेश किया नया फॉर्म, जानें क्या देनी होगी जानकारी

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