सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी पुलिसकर्मी पर रिश्वत मांगने का आरोप हो, तो उसके खिलाफ जांच शुरू करने के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा कि रिश्वत मांगना सरकारी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 A के तहत मिलने वाली सुरक्षा लागू नहीं होती।
रिश्वत मांगने वाले अफसरों की खैर नहीं: जांच के लिए मंजूरी जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुनाया ये फैसला?

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