केरल की एक अदालत ने शनिवार को उस 'मिनी कूपर' कार दुर्घटना मामले में चार आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। इसमें तीन की जान चली गई थी। अंगमाली की न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट संयुक्ता एमके ने सुहैल, निनाव, अमीर और जोएल द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। 11 अक्तूबर की तड़के नेदुम्बसेरी में एयरपोर्ट रोड पर, जब यह कार तीन युवाओं को ले जा रहे एक स्कूटर से टकराई, तब कथित तौर पर 19 वर्षीय सुहैल गाड़ी चला रहा था।
मिनी कूपर कार दुर्घटना: कोर्ट ने चारों आरोपियों की जमानत याचिकाएं कीं खारिज, केरलम के गृह मंत्री ने क्या कहा?

सुझाई गई
सामान्य
हिमालय में बाढ़ का खतरा: सात साल में 45.75% बढ़ा निर्माण; 2.94 लाख लोगों पर मंडराया संकट
सामान्य
खपत से ज्यादा बिजली उत्पादन के कारण श्रीलंका में छह घंटे तक पूरे देश में रहा ब्लैकआउट
सामान्य
