सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यह याचिका महिला संगठन विमेंस डिक्लेरेशन इंटरनेशनल इंडिया की ओर से दाखिल की गई है। संगठन का कहना है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है, लेकिन इसके साथ महिलाओं के लिए संविधान और कानून के तहत तय आरक्षण, सुविधाओं और विशेष सुरक्षा उपायों को भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार के तीन मंत्रालयों को नोटिस जारी किया है।
महिलाओं के अधिकार बनाम ट्रांसजेंडर कानून: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, पूछा- इससे क्या असर पड़ेगा?

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