दिल्ली एसआईआर: 'मतदाता सूची में नाम था, फिर फॉर्म-6 भरने को क्यों कहा?', सुप्रीम कोर्ट ने ईसी से पूछे कई सवाल

दिल्ली एसआईआर:                                   'मतदाता सूची में नाम था, फिर फॉर्म-6 भरने को क्यों कहा?', सुप्रीम कोर्ट ने ईसी से पूछे कई सवाल

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई अहम सवाल पूछे हैं। अदालत ने पूछा कि जब किसी व्यक्ति का नाम 2026 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज था, तो ड्राफ्ट सूची से नाम छूटने के बाद उसे नए मतदाता के तौर पर पंजीकरण कराने वाला फॉर्म-6 भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि जिन मतदाताओं को गणना फॉर्म नहीं मिला या जो समय पर इसे जमा नहीं कर सके, उनके मामले में भी रास्ता होना चाहिए। चुनाव आयोग ने देर से फॉर्म स्वीकार करने और 30 अक्तूबर की समयसीमा जरूरत पड़ने पर बढ़ाने पर विचार करने की बात कही है। उसे दो सप्ताह में अदालत को जवाब देना है।

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