केरल उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न की शिकार 16 वर्षीय लड़की की 27 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने नाबालिग पीड़िता द्वारा झेले गए मनोवैज्ञानिक आघात और मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने लड़की की मां द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश जारी किया। मां ने गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति मांगी थी, और कहा था कि इसे जारी रखने से उनकी बेटी को और अधिक मानसिक पीड़ा होगी।
केरल हाईकोर्ट का आदेश: 27 सप्ताह का गर्भ समाप्त करवा सकेगी 16 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता, सरकार को दिए चिकित्सा इंतजाम के निर्देश

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