कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया अकाउंट 'कर्नाटक पोर्टफोलियो' के प्रशासक संदीप कुमार के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामला रद कर दिया है। यह मामला पुत्तूर में छह युवकों द्वारा एक महिला को चाकू से धमकाने की रिपोर्ट को दोबारा पोस्ट करने से जुड़ा था। अदालत ने कहा कि आरोपों से विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा देने के इरादे से झूठी जानकारी फैलाने का अपराध नहीं बनता है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने 16 अक्तूबर को सुनाए गए अपने आदेश में पुलिस के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश भी जारी किए।
कर्नाटक हाईकोर्ट: सोशल मीडिया पोस्ट पर केस रद्द, पुलिस को सख्त दिशानिर्देश

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