एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इंटरनेट की पहुंच हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार है. चाहे वो बच्चा हो या बुर्जुग. अदालत ने उम्र के हिसाब से इंटरनेट के पहुंच पर रोक लगाने से भी इनकार किया है.
इंटरनेट हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने उम्र के आधार पर रोक लगाने से किया इनकार

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