ईडी: मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की संपत्ति अटैच, आजम खां ने 45 प्लॉटों पर किया अवैध कब्जा

ईडी:                                   मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की संपत्ति अटैच, आजम खां ने 45 प्लॉटों पर किया अवैध कब्जा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (पीएमएलए), 2002 के तहत रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) कर लिया है। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 426. 46 करोड़ रुपये है, जबकि इसका मौजूदा बाज़ार मूल्य लगभग 1170 करोड़ रुपये है। यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, मोहम्मद आजम खां (उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री) और अन्य लोगों के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में की गई है। रामपुर के गाँव सिंघानखेड़ा (जौहर नगर) में स्थित यह यूनिवर्सिटी कैंपस 'मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट' के पास है। इस ट्रस्ट की स्थापना मोहम्मद आज़म खान ने की थी और वही इसे नियंत्रित करते हैं। वे इस यूनिवर्सिटी के मानद चांसलर भी हैं।

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