प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (पीएमएलए), 2002 के तहत, केसी वीरेंद्र और अन्य लोगों के मामले में 13, 76, 96, 706 रुपये मूल्य की चल संपत्ति और 9, 58, 50, 000 रुपये मूल्य की अचल संपत्ति, यानी कुल 23, 35, 46, 706 रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त (अटैच) किया है। यह कार्रवाई 23 अक्तूबर के 'प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर' संख्या 42/2026 के जरिए की गई है। यह जब्त की गई संपत्ति, के. सी. वीरेंद्र, गुलशन खट्टर और नेहा टंडन के पास से मिले 'अपराध से प्राप्त धन' के बराबर मूल्य की है।
ईडी की बड़ी कार्रवाई: मनी लॉन्ड्रिंग केस में 23.35 करोड़ की संपत्ति की कुर्क; अब तक कितनी जब्ती हुई?

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