दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) को 50 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। यह रकम राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को पार्टी के विरोध प्रदर्शनों के कारण हुई कथित परेशानी और व्यवधान के लिए अंतरिम मुआवजे के तौर पर मांगी गई थी। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इसी तरह के मामलों पर विचार कर रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी हाई कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही मामलों पर सुनवाई चल रही है।
दिल्ली: सीजेपी से 50 करोड़ मुआवजे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार, याचिकाकर्ता को क्या कहा?

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