सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 7 और 8 नवंबर, 2026 को ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। पटाखे सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक फोड़े जा सकेंगे। यह अनुमति सुप्रीम कोर्ट के 15 अक्तूबर, 2025 के पहले के आदेश के अनुसार दी गई है।
दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की मिली अनुमति: सुप्रीम कोर्ट ने तय किया समय; किन जगहों पर रहेगा प्रतिबंध?

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