हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए टिकटों की बढ़ती कीमतें चिंता का विषय बनी हुई हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने हवाई किराये में करीब 700 फीसदी बढ़ोतरी का आरोप लगाने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से मामले को तुरंत सुनने की मांग की थी। इस पर पीठ ने टिप्पणी की, ‘हवाई यात्रा मत कीजिए।’ वकील ने जवाब दिया कि हवाई यात्रा एक जरूरी सेवा है और किराये में इतनी बढ़ोतरी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता के अधिकार से जुड़ा है।
'हवाई यात्रा मत कीजिए': 700% किराया बढ़ने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, तत्काल सुनवाई से भी किया इनकार

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