हर क्षेत्र में आवाज की डेसीबल तय होती है और नियम के तहत तय डेसीबल से ज्यादा आवाज नहीं कर सकते हैं. अत्यधिक शोर से परेशान लोग तीन प्रमुख माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
डीजे की शोर और पड़ोस में तेज आवाज से हैं परेशान? करा सकते हैं गोपनीय शिकायत, हाईकोर्ट के एडवोकेट ने बताया नियम

