ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दोबारा साझा करने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे की इंजीनियरिंग छात्रा खदीजा शहाबुद्दीन शेख के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। अदालत ने कहा कि केवल किसी पोस्ट को आपत्तिजनक मान लेना आपराधिक कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं है। आरोपों में संबंधित अपराधों के लिए जरूरी कानूनी आधार भी होना चाहिए।
बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला: ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट साझा करने वाली छात्रा पर दर्ज केस रद्द, जानें क्या कहा अदालत ने

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