केंद्र सरकार ने वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत ग्रामीण रोजगार योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। इस नियम के तहत ग्रामीण रोजगार योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी शिकायतों का समाधान 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। तय समयसीमा में शिकायत का निपटारा नहीं होने पर उसे उच्च स्तर के अधिकारी के पास भेजा जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में बताया कि विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) शिकायत निवारण नियम, 2026 के तहत राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर तीन स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करनी होगी। इन तीनों स्तरों पर शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। ये अधिकारी शिकायतें प्राप्त करने, उनका पंजीकरण करने, जांच करने और उनका निपटारा करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
वीबी-जी राम जी अधिनियम: केंद्र ने शिकायतों के निपटारे के लिए नए नियम अधिसूचित किए, नई व्यवस्था में क्या?

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