सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए जारी अधिसूचनाओं में थर्ड जेंडर को शामिल नहीं किए जाने के मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए रिक्त पदों को अलग-अलग निर्धारित करने के कानूनी आधार और सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अवसर देने के तरीकों को लेकर कई सवाल उठाए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर्स को शामिल क्यों नहीं किया? सरकार से मांगा जवाब

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