सुप्रीम कोर्ट अपडेट: दिल्ली दंगों के आरोपी को लॉ की पढ़ाई की अनुमति नहीं, जमानती शर्तों पर अदालत ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट अपडेट:                                   दिल्ली दंगों के आरोपी को लॉ की पढ़ाई की अनुमति नहीं, जमानती शर्तों पर अदालत ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी शादाब अहमद को गाजियाबाद की यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई के लिए जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान जमानत की उन शर्तों में बदलाव करने से मना कर दिया, जिनके तहत अहमद को मुकदमे की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि वह इन शर्तों में बदलाव नहीं करेगी। आरोपी के वकील ने दलील दी कि उसने दिल्ली विश्वविद्यालय में एलएलबी पाठ्यक्रम में दाखिले की कोशिश की थी, लेकिन नामांकन नहीं मिल सका। इसके बाद उसे गाजियाबाद की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। वकील ने इसे आरोपी के सुधार की दिशा में उठाया गया कदम बताया। इसके बाद वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। हालांकि, पीठ ने आरोपी को राहत के लिए निचली अदालत का रुख करने की छूट दी। शादाब अहमद को जनवरी में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।

amarujala.com पर पूरी खबर पढ़ें

सुझाई गई

सामान्य

टीएमसी के दोनों गुटों में बढ़ा विवाद: ऋतब्रत बनर्जी का ममता समर्थकों पर आरोप, कहा- हलफनामे छीनने की कोशिश की

सामान्य

सुप्रीम कोर्ट अपडेट: दिल्ली दंगों के आरोपी को लॉ की पढ़ाई की अनुमति नहीं, जमानती शर्तों पर अदालत ने क्या कहा?

सामान्य

एसआईआर विवाद: महाराष्ट्र में 33% मतदाताओं के नाम कटने का दावा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब