सुप्रीम कोर्ट: 'हिरासत में नहीं लिया', ममता बनर्जी को प्रदर्शन स्थल से हटाने के मामले में दिल्ली पुलिस का दावा

सुप्रीम कोर्ट:                                   'हिरासत में नहीं लिया', ममता बनर्जी को प्रदर्शन स्थल से हटाने के मामले में दिल्ली पुलिस का दावा

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 10 अक्तूबर को दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान किसी को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया गया था। इसी आधार पर पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रदर्शन स्थल से कथित तौर पर हटाए जाने के मामले में दायर याचिका को निष्प्रभावी बताया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद और वकील मेनका गुरुस्वामी ने यह याचिका दायर की थी। पुलिस का कहना है कि जब किसी व्यक्ति को हिरासत में ही नहीं लिया गया, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आगे सुनवाई का कोई आधार नहीं बचता।

amarujala.com पर पूरी खबर पढ़ें

सुझाई गई

सामान्य

राहुल गांधी पर मंगल प्रभात लोढ़ा का हमला: जिन्ना से की तुलना; महाराष्ट्र के मंत्री ने क्या-क्या आरोप लगाए?

सामान्य

Punjab Chunav 2027: BJP का 'जख्म 84 दे' दांव राहुल-खड़गे की 'इंसाफ रैली' को देगा मात? बढ़ेगी सियासी गर्मी!

सामान्य

सुप्रीम कोर्ट: 'हिरासत में नहीं लिया', ममता बनर्जी को प्रदर्शन स्थल से हटाने के मामले में दिल्ली पुलिस का दावा