सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत किसी विदेशी नागरिक को जमानत देने पर रोक नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि आरोपी भारत में पहली बार कानूनी और अधिकृत तरीके से आया हो।
श्रीलंकाई नागरिक की जमानत बरकरार: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की एनआईए की दलील; निचली अदालत का आदेश क्यों पलटा?

