मद्रास हाईकोर्ट ने पत्रकार और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरव दास की पहचान और राष्ट्रीयता की जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार, सौरव दास और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में दास की नागरिकता और पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच कराने के साथ ही उनके सोशल मीडिया खातों को बंद करने की मांग भी की गई है। मामला अब अदालत में विचाराधीन है।
सौरव दास की नागरिकता की होगी जांच?: मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, याचिकाकर्ता ने क्या आरोप लगाए?

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