मुंबई पुलिस ने 20 से 22 अक्तूबर तक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के तरीकों को रिकॉर्ड करने प्रतिबंधित किया है। यह प्रतिबंध तैरती या आधी डूबी प्रतिमाओं की तस्वीरें या वीडियो लेने और प्रसारित करने पर है। पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशंस) अकबर पठान ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने और सार्वजनिक शांति बनाए रखना है। 20 से 22 अक्तूबर के बीच शहर में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। विसर्जन के दौरान कुछ आधी घुली प्रतिमाएं ज्वार से किनारे आ जाती हैं या पानी में तैरती मिलती हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के कर्मचारी इन्हें दोबारा विसर्जन के लिए निकालते हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऐसी तस्वीरें/वीडियो प्रसारित करने से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और सार्वजनिक शांति भंग का खतरा है। इसलिए, एहतियातन प्रतिबंध लगाए गए हैं।
महाराष्ट्र: दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की फोटो-वीडियो पर मुंबई पुलिस की रोक; सड़क पर पटाखे जलाने पर हाईकोर्ट सख्त

