खुले में खोया-पनीर लाने-ले जाने और बेचने पर 6 महीने जेल-लाखों का जुर्माना, FSSAI ने दशहरा-दिवाली से पहले जारी की गाइडलाइन

खुले में खोया-पनीर लाने-ले जाने और बेचने पर 6 महीने जेल-लाखों का जुर्माना, FSSAI ने दशहरा-दिवाली से पहले जारी की गाइडलाइन

आगामी दशहरा, दिवाली और छठ के दौरान मिठाइयों और दूध उत्पादों की बढ़ती मांग के बीच FSSAI ने कड़ा रुख अपनाया है. प्राधिकरण ने खुले में खोया, पनीर, मांस और मछली की बिक्री व ट्रांसपोर्टेशन को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है. जानें क्या है नियम.

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