केरल: मुआवजे के भुगतान में देरी रोकने के लिए हाईकोर्ट सख्त, सरकार को पांच सप्ताह में भुगतान जारी करने का आदेश

केरल:                                   मुआवजे के भुगतान में देरी रोकने के लिए हाईकोर्ट सख्त, सरकार को पांच सप्ताह में भुगतान जारी करने का आदेश

केरल हाईकोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को 225 मामलों में लंबित 9. 73 करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि पांच सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। ये मामले जुलाई 2026 तक के हैं और इनकी राशि 16 सितंबर 2026 से गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास लंबित है। अदालत ने यह भी कहा कि भविष्य में पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए।

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