केंद्र सरकार ने जनगणना के काम के लिए लोगों की नियुक्ति से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2026 को जनगणना (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की। इसके तहत सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक, सरकारी विभागों के क्लर्क और अधिकारी तथा दूसरे उपयुक्त लोगों को जनगणना में एन्यूमरेटर यानी गणनाकर्मी की जिम्मेदारी दी जा सकेगी। इस बदलाव का उद्देश्य जनगणना के काम के लिए उपलब्ध लोगों के दायरे को स्पष्ट करना है। नए नियम अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो गए हैं।
जनगणना के नियमों में बदलाव: जनगणना में निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक भी हो सकेंगे शामिल, क्या-क्या बदला?

