प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के भोपाल जोनल कार्यालय ने 'मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम' 2002 के प्रावधानों के तहत 5. 37 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई 'विवाह सहायता योजना' के तहत सरकारी फंड के फर्जी वितरण से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की गई है।
ईडी: लॉकडाउन में जब शादियों पर थी रोक, तब विवाह सहायता योजना चलाई, सरकारी खजाने को 30 करोड़ की चपत

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