मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु सरकार को थूथुकुडी जिले में छोड़े गए सभी बोरवेल और खदानों के गड्ढों को छह सप्ताह के भीतर बंद कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन और न्यायमूर्ति केके रामकृष्णन की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। अदालत ने मामले को छह सप्ताह बाद अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है।
हाईकोर्ट की तमिलनाडु सरकार को दोटूक: खाली पड़े सभी बोरवेल बंद करने का निर्देश, छह सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

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