एनसीबी: अंतर-राज्यीय फार्मास्युटिकल ड्रग डायवर्जन केस, ₹20.10 करोड़ की संपत्तियों को फ्रीज करने की राह साफ

एनसीबी:                                   अंतर-राज्यीय फार्मास्युटिकल ड्रग डायवर्जन केस, ₹20.10 करोड़ की संपत्तियों को फ्रीज करने की राह साफ

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने एक अंतर-राज्यीय फार्मास्युटिकल ड्रग डायवर्जन मामले में 25 अचल संपत्तियों को फ्रीज करने के अपने आदेश की पुष्टि प्राप्त कर ली है। इन संपत्तियों का कुल निवेश मूल्य ₹20, 10, 51, 211 (लगभग ₹20. 10 करोड़) है। नई दिल्ली स्थित एसएएफईएम (एफओपी) और एनडीपीएस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी ने, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 68 एएफ(2) के तहत शनिवार को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के माध्यम से, एनसीबी द्वारा दो अक्टूबर को अंतर-राज्यीय फार्मा डायवर्जन मामले की जांच के दौरान जारी किए गए फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि की गई।

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