दिल्ली सरकार ने मेड, कुक और घरेलू सहायकों की प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। एजेंसियों को 15 दिन में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन करना होगा। नियम तोड़ने पर 50 हजार रुपये जुर्माना, लाइसेंस रद्द और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जानिए घरेलू कामगार रखने वाले परिवारों के लिए क्या हैं नए नियम।
दिल्ली में घरेलू सहायकों की एजेंसियों पर सख्ती! रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो लगेगा 50,000 जुर्माना, जानें नए नियम

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