दिल्ली में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण के 59 वर्षीय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 1. 43 करोड़ रुपये से ज्यादा मुआवजा देने का आदेश दिया है। सितंबर 2022 में उनकी कार सड़क किनारे खड़ी बस से टकरा गई थी। ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी अभिलाष मल्होत्रा ने 13 अक्टूबर को बीमा कंपनी को मुआवजे की रकम जमा करने का निर्देश दिया।
दिल्ली: ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलेटर, गई इंजीनियर की जान; परिवार को मिलेगा 1.43 करोड़ मुआवजा, क्या है मामला?

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