केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. इसमें दवा कंपनियों के लिए हर दवा बैच को बाजार में भेजने से इसके लिए पहले एक योग्य और अनुभवी व्यक्ति को औपचारिक रूप से अधिकृत करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है.
दवा कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी, अब रखना होगा बैच जारी करने वाले का पूरा हिसाब

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