Bihar News: अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवा नहीं देने पर एयरटेल को 1.25 लाख रुपये का हर्जाना, उपभोक्ता आयोग का आदेश

Bihar News: अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवा नहीं देने पर एयरटेल को 1.25 लाख रुपये का हर्जाना, उपभोक्ता आयोग का आदेश

पटना उपभोक्ता आयोग ने विदेश यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं में विफलता के लिए भारती टेलीमीडिया लिमिटेड और एयरटेल स्टोर को ₹1. 25 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया।

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