पटना उपभोक्ता आयोग ने विदेश यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं में विफलता के लिए भारती टेलीमीडिया लिमिटेड और एयरटेल स्टोर को ₹1. 25 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया।
Bihar News: अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवा नहीं देने पर एयरटेल को 1.25 लाख रुपये का हर्जाना, उपभोक्ता आयोग का आदेश

