बैंक में सिक्के और कटे-फटे नोट लेने से कर्मचारी ने कर दिया मना, जानिए क्या कहता है RBI का नियम और शिकायत का तरीका

बैंक में सिक्के और कटे-फटे नोट लेने से कर्मचारी ने कर दिया मना, जानिए क्या कहता है RBI का नियम और शिकायत का तरीका

RBI Rules for Coins and Torn Notes Deposit: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, देश का कोई भी बैंक ग्राहकों से वैध सिक्के या कटे फटे नोट जमा करने से इनकार नहीं कर सकता. अगर कोई बैंक कर्मचारी सिक्के या खुले पैसे लेने से मना करता है, तो यह पूरी तरह से गैरकानूनी है.

जानिए इसके पूरे कानूनी नियम और शिकायत करने की पूरी प्रक्रिया

ndtv.com पर पूरी खबर पढ़ें

सुझाई गई

सामान्य

एसआईआर: कर्नाटक की अंतिम मतदाता सूची जारी, 99.32 लाख नाम घटे; अब 4.55 करोड़ वोटर

सामान्य

एमएचए: आईटीबीपी महानिदेश शत्रुजीत 31 अक्तूबर को होंगे रिटायर, एसएसबी डीजी को अतिरिक्त कार्यभार

सामान्य

'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें': वाम दलों ने दिल्ली में बनाई मानव शृंखला, एसआईआर रद्द करने की मांग

बैंक में सिक्के और कटे-फटे नोट लेने से कर्मचारी ने कर दिया मना, जानिए क्या कहता है RBI का नियम और शिकायत का तरीका | BlinkNews