अतिक्रमण नहीं हटाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: बीएमसी कमिश्नर की सैलरी रोकी, निगम पर ठोका पांच लाख का जुर्माना

अतिक्रमण नहीं हटाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त:                                   बीएमसी कमिश्नर की सैलरी रोकी, निगम पर ठोका पांच लाख का जुर्माना

मुंबई के बोरीवली में बस अड्डे के लिए तय जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने नगर निगम आयुक्त के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। साथ ही, आदेश का पालन होने तक आयुक्त का वेतन जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को भी वेतन रोकने का निर्देश दिया है। इसके अलावा निगम पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि पहले भी समयसीमा तय की गई थी, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ।

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