सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से जुड़ी एक याचिका का निपटारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और उनके मध्यस्थों के वास्तविक लाभार्थी मालिकों तथा निवेश पोर्टफोलियो की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया।
'नहीं दे सकते निर्देश': शेयर बाजार में पारदर्शिता पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज

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