रामलीला मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। व्यापारियों के संगठनों ने त्योहारों के दौरान प्रदर्शन रोकने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी प्रदर्शन स्थल पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता।
'किसी जगह पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकते': दिल्ली प्रदर्शन पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

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