'जल निकायों की अनदेखी नहीं कर सकते': सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया चार महीने का समय; क्या निर्देश दिए?

'जल निकायों की अनदेखी नहीं कर सकते':                                   सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया चार महीने का समय; क्या निर्देश दिए?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मूल्यवान जल निकायों की सुरक्षा नहीं की जा रही हो, तो अदालतें इस स्थिति की अनदेखी नहीं कर सकतीं। शीर्ष कोर्ट ने सभी राज्यों और संबंधित अधिकारियों को आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) की मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति की जांच करने और उनकी सीमाएं तय करने का निर्देश दिया है।

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