उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पंचायत चुनाव के लिए नई सामान्य निवास नियमावली को मंजूरी दी है. अब ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए संबंधित गांव में कम से कम छह महीने तक निवास करना जरूरी होगा.
यूपी पंचायत चुनाव में नया नियम, अब 6 महीने गांव में रहने पर ही बनेंगे वोटर; योगी कैबिनेट से मिली मंजूरी

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