सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की संपत्ति को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि राज्य सरकार किसी अस्थायी ट्रस्टी से मंदिर की जमीन उपहार में नहीं ले सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों की संपत्ति की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार खुद उस संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती और न ही अपने अधिकारियों को ऐसा करने की अनुमति दे सकती है। यह मामला तमिलनाडु के एक मंदिर की जमीन तमिलनाडु सरकार को दान देने से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट: मंदिर की जमीन सरकार को दान देने का अधिकार नहीं, तमिलनाडु सरकार पर क्यों लगा एक लाख का जुर्माना?

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